खंड 32 No. 01 (2011): भारतीय आधुनिक शिक्षा
Articles

निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

प्रकाशित 2024-11-25

संकेत शब्द

  • निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा,
  • शिक्षक पात्रता

सार

निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act) भारत सरकार द्वारा 2009 में पारित किया गया, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बच्चों को उनके अधिकार के तहत शिक्षा प्रदान करने का गारंटी देता है और शैक्षिक असमानताओं को दूर करने के लिए एक सशक्त उपाय के रूप में कार्य करता है।

इस अधिनियम के तहत, सभी निजी स्कूलों को अपने 25% सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए आरक्षण देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम शिक्षकों के लिए योग्यता मानदंड, शिक्षण की गुणवत्ता और संरचनात्मक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश प्रदान करता है।